राशन डीलर कैसे बने ऑनलाइन आवेदन | Ration Dealer Banane ke Liye Aawedan Kaise Kre

Ration Dealer Banane ke Liye Aawedan Kaise Kre 

आज हम जानेंगे कि राशन डीलर बनने के लिए हमें क्या प्रोसेस अपनाना होगा इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी है जिसे पूरा करने के पश्चात ही आपको राशन डीलर बनाया जाता है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो राशन बढ़ता है उसके लिए एक राशन डीलर संचालित किया जाता है सरकार के द्वारा राशन डीलर बनाने की संविधानिक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा राशन डीलर चुना जाता है तो चलिए जानते हैं एक-एक करके संविधानिक प्रक्रिया के बारे में की राशन डीलर बनने के लिए क्या-क्या करना पड़ता है।

राशन डीलर कैसे बने ऑनलाइन आवेदन
ration dealer banane ke liye aawedan kaise kre
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राशन डीलर बनने के लिए आवेदन कैसे करें | Ration Dealer Banane ke Liye Aawedan Kaise Kre

राशन डीलर फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इसे आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना होगा या फिर इसे आप खाद्य विभाग से जाकर ऑफलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपसे सामान्य प्रश्न ही पूछे जाएंगे जैसे आप का नाम, पिता का नाम, स्थान, आधार कार्ड नंबर, जाति, आय, निवास, इन सभी को आप साफ-साफ अक्षरों में फॉर्म में भर दे |

इसमें सबसे जरूरी होता है कि आपको किस स्थान पर राशन डीलर बनना है उसका आप स्पष्ट रूप से उल्लेख कीजिए।
इस बात का ध्यान रखें कि अगर इसमें से कोई भी प्रश्न अधूरा रह जाएगा तो आपका फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा।
एक बार जानकारी पूरी तरह से भर देने के बाद इसमें आपको आवश्यक दस्तावेजों को पिंच करना है और ऑनलाइन है तो आपको अपलोड करना है जो नीचे की पंक्तियों में बताया है।

राशन डीलर ऑनलाइन फॉर्म कैसे प्राप्त करें ?

ऑनलाइन राशन डीलर के लिए आपको सबसे पहले ऑनलाइन खाद्य विभाग के साइड पर आपको जाना होगा। आप अपने राज्य के खाद्य विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर फॉर्म डाउनलोड कर सकते है। जैसे – उत्तर प्रदेश (UP) के लिए राशन डीलर फॉर्म fcs.up.gov.in पर उपलब्ध है। आप वेबसाइट को ओपन करें और ग्रामीण / शहरी क्षेत्रों में उचित दर दुकान के आवंटन हेतु आवेदन विकल्प को चुनें। यहाँ से आप राशन डीलर के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते है।

राशन डीलर बनने के लिए पात्रता क्या है ?

राशन डीलर कौन बन सकता है और कौन नहीं ये भी जानना आवश्यक है। राशन डीलर का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको खाद्य विभाग द्वारा निर्धारित मापदंडो को पूरा करना होगा। इसके लिए क्या पात्रता होनी चाहिए उसे आप नीचे लिस्ट में देख सकते है –

  • आवेदन करने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
  • आवेदन करने वाले व्यक्ति की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए।
  • अगर आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास कंप्यूटर का हल्का-फुल्का ज्ञान है तो चयन प्रक्रिया में उसे इसका भरपूर लाभ मिलेगा।
  • आवेदनकर्ता के विरुद्ध न्यायालय में कोई अपराध पंजीकृत ना हो।
  • आवेदक के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा के तहत कोई भी मामला पंजीकृत नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक ग्राम प्रधान के परिवार का सदस्य नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक को पहले से ही राशन दुकान आबंटित नहीं होनी चाहिए।
  • राशन डीलर बनने हेतु आवेदक के बैंक अकाउंट में न्यूनतम 40 हजार रूपये होना चाहिए।

राशन डीलरशिप दो प्रकार से दी जाती है

ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए –  

  • यदि किसी गांव के लोगों को राशन लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है या फिर वहां की डीलरशिप के स्थान रिक्त होती है तो ऐसे में राशन की दुकान खोलने का दायित्व सहायक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को दिया जाता है. उन्हीं के सामने राशन की दुकान खोलने वाले लोगों के नाम जाते हैं.
  • फिर जो भी इच्छुक उम्मीदवार डीलरशिप लेना चाहता है उसे फॉर्म भर कर सहायक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास जमा करना होता है।
  • फिर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के द्वारा सत्यापित होने के बाद इसे डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर के पास पहुँचाया जाता है.
  • इसके बाद सभी दस्तावेज जिला मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं. और उन्हें यहाँ से लाइसेंस प्राप्त होता हैं, लेकिन आपको बता दें कि लाइसेंस प्राप्त करने से पहले आपको सिक्यूरिटी के रूप में राज्यों के आधार और कुछ रूपये भुगतान भी करना पड़ता है.

इस तरह से आपको ग्रामीण क्षेत्र में राशन की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस प्राप्त हो जाता है. और फिर आप अपनी दुकान खोल सकते हैं.

शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए –

  • यदि शहर में कोई ऐसा स्थान है जहां 4 हजार यूनिट एरिया है, तो वहां सरकार की ओर से राशन की दुकान खोलने के लिए अधिसूचना जारी कर दी जाती है. यह अधिसूचना लोगों तक स्थानीय न्यूज़ पेपर एवं संबंधित विभाग की अधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पहुंचा दी जाती है. और फिर जो इसके लिए इच्छुक हैं वह आवेदन कर सकता है.
  • आवेदक संबंधित विभाग की अधिकारिक वेबसाइट में जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन फॉर्म भरने के बाद उसका निरिक्षण किया जाता हैं जोकि सर्किल आपूर्ति निरक्षक द्वारा किया जाता है.
  • इसके बाद आवेदन कर्ताओं का चयन किया जाता है. यह चयन निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर चयन समिति द्वारा किया जाता है. चयन समिति में शामिल होने वाले लोगों में जिला आपूर्ति अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट या अपर मजिस्ट्रेट, मुख्य विकास अधिकारी, राजस्व विभाग का एक चयनित व्यक्ति आदि शामिल होते हैं.
  • चयन समिति जिस आवेदनकर्ता का चयन करती हैं उसके आवेदन को आगे की जाँच के लिए डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर के पास पहुँचाया जाता है. डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर आवेदन की जांच के साथ ही आवेदक की योग्यता एवं व्यवहार आदि की भी जाँच करते हैं.
  • इसके बाद फिर से जिला मजिस्ट्रेट के पास फाइनल आवेदन भेजा जाता हैं और तभी आवेदन कर्ता को राशन की दुकान के लिए सरकार द्वारा लिए जाने वाले शुल्क का भुगतान भी करना पड़ता है. यह सिक्यूरिटी शुल्क होता है.
  • इस तरह से राशन की दुकान के लिए लाइसेंस प्राप्त कर अपने क्षेत्र में राशन की दुकान खोली जा सकती हैं. आवेदकों इससे सरकार की ओर से आमदनी प्राप्त होती हैं. धीरे धीरे जन यह दुकान चलने लग जाती हैं तो यह राशन विक्रेता को अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त होने लगता है.

राशन डीलर बनने हेतु आवश्यक दस्तावेज

राशन डीलर बनने के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है जो इस प्रकार से हैं।

  • आवेदक का आधार कार्ड।
  • आवेदक का निवास प्रमाण पत्र।
  • आरक्षण वर्ग का प्रमाण पत्र।
  • शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
  • आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष हो, इस आशय का प्रमाण पत्र।
  • आवेदक के परिवार का किसी भी सदस्य के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 में अभियोग पंजीकृत ना होने सम्बंधित शपथ पत्र।
  • आवेदक के परिवार में किसी अन्य सदस्य के नाम कोई राशन दुकान आबंटित न हो, इस आशय का प्रमाण पत्र।
  • आवेदक के ग्राम प्रधान का पारिवारिक सदस्य न होने सम्बंधित शपथ पत्र।
  • आवेदक के बैंक खाते में न्यूनतम 40 हजार रूपये होने सम्बंधित शपथ पत्र।
  • पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र।
  • जिला अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र।
  • राशन की दुकान के लिए जगह की आवश्यकता (Ration Shop Required Location and Place)
  • जिस जगह पर दुकान खोल रहे हैं उसके पूरे पेपर होने चाहिए, चाहे वह जगह आपकी हो या रेंट एग्रीमेंट पर साइन करके आपने उसे रेंट में लिया हो.
  • वह स्थान ऐसा होना चाहिये जिसके सामने कम से कम 15 फीट चौड़ी सड़क हो. ताकि जब राशन आए तो लोडिंग के समय या उतारने के समय परेशानी ना हो।.
  • दुकान की ऊंचाई एवं चौड़ाई 3 मीटर से 5 मीटर तक होनी चाहिए.
  • कैसे चुने जाते है डीलर विस्तृत रूप से जाने
  • डीलर बनने हेतु पूर्ण रूप से तैयार किये गए आवेदन फॉर्म को अनुमंडल पदाधिकारी/खंड विकास अधिकारी के पास जमा किया जाता है।
  • राशन डीलर बनने के लिए प्राप्त आवेदनों की जाँच जिलास्तरीय चयन समिति के द्वारा किया जायेगा।
  • अगर आप चयन समिति द्वारा जाँच में पात्र पाए जाते हैं तो आपको राशन डीलर बनने हेतु लाइसेंस जारी किया जायेगा।

राशन डीलर की कितनी सैलरी होती है ?

अब तक राशन डीलर की कोई सैलरी निर्धारित नहीं की गई है भविष्य में इसे निर्धारित करने की योजना जारी की जा सकती है परंतु फिलहाल आपको बता दें कि अगर आप राशन डीलर बनते हैं तो आपको सरकार की तरफ से सैलरी के तौर पर एक भी रुपया नहीं दिया जाएगा बल्कि इसके उपरांत 75 से 80 पैसे प्रति किलो के हिसाब से कमीशन मिलेगा।  ये कमीशन अलग – अलग राज्यों के मुताबिक भी अलग – अलग हो सकता है। इसके अलावा डीलर को बचे हुए राशन बेच कर भी अच्छी खासी आय मिल जाता है। तो डीलर बनने से पहले आपको ये जानना बहुत आवश्यक है कि राशन डीलर की सैलरी नहीं होती उन्हें कमीशन मिलता है।

राशन डीलर FAQ

Q : राशन डीलर बनने के लिए शैक्षिक योग्यता क्या है?

Ans : आवेदक 10 वीं पास होना चाहिए

Q : राशन डीलर लाइसेंस की अवधि क्या है ?

Ans :  राशन डीलर लाइसेंस की कोई अवधि नहीं होती यह लाइसेंस उम्र भर चलता है।

Q: राशन डीलर लाइसेंस कब रद्द होता है?

Ans: किसी शिकायत की जांच में सही पाए जाने पर लाइसेंस रद्द हो सकता है।

Q : राशन की दुकान में राशन के रेट का निर्धारण कौन करता है ?

Ans : राशन की दुकान मे राशन का रेट सरकार निर्धारित करती है।

Q : राशन की दुकान खोलने में कितना मुनाफा है ?

Ans : यह आपके क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है

Q : राशन की दुकान कितने राशन कार्ड पर प्रदान की जाती है ?

Ans : एक राशन की दुकान 2000 यूनिट पर प्रदान की जाती हैं जिसके अंदर 400 राशन कार्ड शामिल होते हैं. लेकिन सहकारी समिति या ट्रस्ट होने पर यह 4000 यूनिट तक हो सकता है. जिसके अंदर में 800 राशन कार्ड आते हैं.

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