UP EWS Certificate Online Apply | उत्तर प्रदेश EWS प्रमाण पत्र कैसे बनाये

UP EWS Certificate Online Apply
UP EWS Certificate Online Apply

यूपी EWS प्रमाण पत्र क्या है।

UP EWS Certificate Online Apply : अगर UP EWS Praman Patra को सामान्य भाषा में समझा जाए तो यह उन सामान्य वर्ग के लोगों के लिए बनाया गया है जिन्हें किसी प्रकार का आरक्षण नहीं मिलता और वे आर्थिक रूप से कमजोर हैं। जैसे की आप जानते ही होंगे की काफी समय से ये मांग उठ रही थी की सरकार को आर्थिक आधार पर आरक्षण प्रदान करना चाहिए। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को भी बराबरी का मौका मिलेगा। इस योजना से अब सामान्य वर्ग में economical weaker section वाले लोगों को भी आरक्षण उपलब्ध कराया जाएगा।

UP EWS Certificate Highlights

आर्टिकल का नामUP EWS Certificate
राज्य का नामउत्तर प्रदेश
सम्बन्धित विभागराजस्व विभाग
आवेदन मोडऑफलाइन मोड
लाभ10 % आरक्षण
लाभार्थीसामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
वर्तमान वर्ष2022
फॉर्म पीडीऍफ़EWS Certificate Form pdf
उद्देश्यआर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को आरक्षण देना।

EWS Ka Full Form Kya Hai?

E.W.S Full Form in Hindi :-  EWS Ka Full Form “Economically Weaker Section” होता है। और हिंदी में अर्थ यानी EWS Full Form in Hindi आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग” होता है। यह प्रमाण पत्र जनरल वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगो का बनाया जाता है। यहां इसकी आवेदन प्रक्रिया बताई जा रही है।

EWS Certificate eligibility

अगर आप भी जनरल कैटेगरी के नागरिक हैं और आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो आप यह सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं इस सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए कुछ मापदंड हैं जिनमें eligible होने पर ही आपको यह सर्टिफिकेट दिया जाएगा।

  • इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। और आप सामान्य वर्ग से बिलॉन्ग करते हो
  • और आपके परिवार की सालाना आय 8लाख से कम होनी चाहिए।
  • आवेदनकर्ता परिवार के पास 5 एकड़ (8 बीघा या 2 हेक्टेयर ) से कम कृषि भूमि होनी चाहिए।
  • और इसके साथ आवेदक के पास 1000 वर्ग फीट से कम आवासीय फ्लाइट होना चाहिए।
  • जो लोग/ परिवार शहरी क्षेत्र में रह रहे हों वो लोग 100 वर्ग गज से ज्यादा का आवासीय भूखंड के स्वामी नहीं होने चाहिए।
  • जो परिवार ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हों उनके पास 200 वर्ग गज से ज्यादा का आवासीय भूखंड होने पर वो ये प्रमाण पत्र बनाने के पात्र नहीं होंगे।

नोट : कृपया ध्यान दें आय में परिवार के सभी सदस्य जैसे की – माता पिता, पति – पत्नी, अविवाहित बच्चे सभी की आय शामिल की जाएगी।

EWS Praman Patra Reservation से लाभ

  • इस प्रमाण पत्र के द्वारा उन सभी जनरल कैटेगरी के लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में आरक्षण प्राप्त होगा।
  • जो लोग इस आरक्षण के तहत आएंगे उन लोग को नौकरी लेने में आरक्षण के साथ-साथ प्रमोशन में भी इसका लाभ मिलेगा।
  • इस प्रमाण पत्र के माध्यम से इस वर्ग में आने वाले लोगों को अब अलग अलग क्षेत्रों जैसे की स्कूल,कॉलेज  प्रतियोगी परीक्षा आदि में लाभ प्राप्त होगा।
  • अब उन्हें सामान्य वर्ग में होने तथा आर्थिक रूप से कमजोर होने की स्थिति में किसी प्रकार के सुविधा और अवसरों से वंचित नहीं होना पड़ेगा। और उन्हें भी पूरा अवसर मिलेगा।

EWS प्रमाणपत्र हेतु दस्तावेज

अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं और आप ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो आपके लिए जो दस्तावेज जरूरी होगी वह कुछ इस प्रकार से है।

नोट = अभी तक ईडब्ल्यूएस का कोई भी फार्म ऑनलाइन नहीं भरा जा रहा है बल्कि से आपको ऑफलाइन ही भरना पड़ेगा

  • पहचान पत्र की कॉपी (आधार कार्ड , वोटर आईडी आदि )
  • पैन कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • बैंक स्टेटमेंट
  • स्व घोषित शपथ पत्र
  • मूल / स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
  • जमीन व सम्पती से जुड़े दस्तावेज।
  • जाति प्रमाण पत्र
  • एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट
  • मोबाइल नंबर

EWS सर्टिफिकेट कैसे बनाएं (2022) | Ews Pdf फॉर्म डाउनलोड करें

अगर आप  ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फॉर्म भरना चाहते  हैं तो आपको ऑफलाइन ही आवेदन करना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। इसके लिए आप को अभी कुछ वक्त और इंतज़ार करना होगा। तब तक आप ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

  1. सबसे पहले आपको UP EWS Certificate के लिए आवेदन पत्र लेना होगा।
  2. इसके बाद आवेदन पत्र में पूछी गई सभी प्रश्नों का उत्तर ठीक ठीक से भरें।
  3. इसके पश्चात आपको बताए गए सभी दस्तावेजों के फोटो कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ पिंच करले
  4. अब आप UP EWS Certificate Application Form को तहसील या जिला मजिस्ट्रेट / अपर जिलाअधिकारी / कलेक्टर / अतिरिक्तडिप्टी कमिश्नर से / तहसीलदार / उपविभाग अधिकारी के कार्यालय में जमा कर दें।
  5. अब आप की आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाती है।

FAQ UP EWS Certificate

ईडब्ल्यूएस (EWS Certificate UP)प्रमाण पत्र की वैधता कितनी होती है?

EWS Certificate बनवाने के बाद इसकी वैधता एक वर्ष की होती है। एक वर्ष के बाद आप को अपना सर्टिफिकेट फिर से रिन्यू करना होता है।

EWS प्रमाण पत्र कौन जारी करता है?

यह इकोनोमिकल वीकर सेक्शन के लिए जारी किया जाता है। जिसे राज्य सरकार जारी करती हैं। आप जिस राज्य के मूल निवासी हैं आप को वहां की राज्य सरकार ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र जारी करेगी।

EWS प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश किन लोगों के लिए जारी किया जाता है ?

ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र राज्य के सामान्य वर्ग के EWS – Economical weaker section यानी आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है।

EWS Certificate OR Economically Weaker Section Certificate / ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र कैसे प्राप्त करें?

आप को ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। EWS प्रमाण पत्र UP Online apply की सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है।

ईडब्ल्यूएस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?

अगर आप को Economically Weaker Section Certificate/ ईडब्ल्यूएस सामान्य श्रेणी बनवाना है तो आप को इसके लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे की – आधार कार्ड , बैंक स्टेटमेंट , पैन कार्ड , आय प्रमाण पत्र , बीपीएल राशन कार्ड , शपथ पत्र , मूल निवास प्रमाण पत्र आदि की फोटोकॉपी की आवश्यकता होगी। इस के अतिरिक्त आप को अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी देने होगी।

UP EWS Certificate की शुरुआत कब से हुई है ?

इस की शुरुआत माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 12 जनवरी 2019 को की गयी है।

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