उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन पुनर्वासन योजना 2022 | UP Divyang Punarvas Yojana 

UP Divyang Punarvas Yojana
UP Divyang Punarvas Yojana

UP Divyang Punarvas Yojana : उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा विकलांग लोगों के लिए बहुत ही अच्छी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार का उद्देश्य यह है कि राज्य में आम लोगों की तरह ही विकलांग लोगों को भी सभी क्षेत्र में समान अवसर प्राप्त हो। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को अपने परिवार का पालन पोषण करने में बहुत सारी समाजिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सरकार द्वारा कई क्षेत्रों में उनके लिए आरक्षण की सुविधा दी रखी गई है। इसके साथ-साथ जो दिव्यांग छोटे स्तर पर व्यापार करते हैं उन्हें भी कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

यदि विकलांग व्यक्ति कोई धंधा करना चाहता है या बिजनेस करना चाहता है तो उसे एक सामान्य व्यक्ति के अपेक्षा बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसी समस्या के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा नई योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत विकलांग नागरिकों को रोजगार खोलने के लिए  हाथ ठेला, फल विक्रेता, सब्जी विक्रेता, अथवा अन्य स्थान पर व्यापार करने हेतु मदद प्रदान की जाएगी तथा आर्थिक मदद दी जाएगी

UP Divyang Punarvas Yojana Form

आर्टिकलयूपी दिव्यांग पुनर्वासन योजना
लाभार्थीविकलांग एवं नि:शक्तजन
लाभरोजगार सुरु करने हेतु आर्थिक सहायता
वेबसाइटDivyangjandukan.upsdc.gov.in
हेल्पलाइन+91-522-2238063

Eligibility for UP Divyang Punarvas Yojana 2022

  • आवेदक का उतर प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है
  • आवेदनकर्ता की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदन कर्ता का 40% या उससे अधिक दिव्यांग होना चाहिए
  • आवेदनकर्ता के पास 110 वर्ग फीट की भूमि होनी चाहिए।
  • अगर विकलांग व्यक्ति के पास दुकान अथवा स्वरोजगार के लिए जगह उपलब्ध है तो व्यक्ति को दस्तावेज जमा करने होंगे।
  • यदि विकलांग नागरिक किसी भी बैंक का डिफाल्टर है तो वह इस योजना के तहत शामिल नहीं किया जा सकता।

Document for UP Divyang Punarvas Yojana 2022/ यूपी दिव्यांग पुनर्वास योजना 2022 के लिए जरूरी दस्तावेज

यदि आप दिव्यांग पुनर्वास योजना 2022 का आवेदन करना चाहते हैं और इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी दस्तावेज है जो इस प्रकार से है

  • दिव्यांग प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड की कॉपी 
  • आय प्रमाण पत्र 
  • पहचान पत्र 
  • मूल निवास प्रमाण पत्र 
  • स्वरोजगार हेतु प्रमाण पत्र

Benefits of UP Divyang Punarvas Yojana 2022/ यूपी दिव्यांग पुनर्वास योजना 2022 के लाभ

यूपी सरकार द्वारा शुरू की गई इस यूपी दिव्यांग पुनर्वास योजना 2022 के तहत लाभार्थी नागरिकों को निम्नलिखित लाभ दिए जाएंगे।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस परियोजना को पूरे प्रदेश में लागू किया गया है।

  1. इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के दिव्यांग और असहाय लोगों को स्वरोजगार के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी।
  2. आर्थिक मूल्य के रूप में दिव्यांग नागरिक को गुमटी खोलने, ठेला लगाने जैसे और भी प्रकार की रोजगार खोलने की लिए 10000 की आर्थिक मदद की जाएगी।
  3. अगर कोई  दिव्यांग लाभार्थी अपनी दुकान बनवाना चाहता है तो उसे सरकार द्वारा ₹20000 की धनराशि दी जाएगी।
  4. उपरोक्त धर्म राज्य में राज्य सरकार द्वारा 15 हजार की रकम का ही 4%  ब्याज लिया जाएगा।
  5. इसी तरह अगर लाभार्थी ₹10,000 लेता है तो ₹7,500 पर 4% की ब्याज दर लागू की जाएगी।
  6. इस धनराशि को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाभार्थी के डायरेक्ट खाते में भेजा जाएगा।
  7. इस ऋण को चुकाने के लिए लाभार्थी को ₹500 हर महीने 3 महीने की किस्त के रूप में देने होंगे।
  8. यदि लाभार्थी ₹10000 ही लेता है तो उसे 3 महीने बाद ₹250 की किश्त भरनी होगी।

Apply for UP Divyang Punarvas Yojana 2022

  • सबसे पहले आपको दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर जाना होगा
  • यहां पर आपको Services के निचे पंजीकरण/आवेदन पर क्लिक करना होगा.
  • इसके बाद आपको  पुनः New Entry Form पर क्लिक करना होगा.
  • अब आवेदन फॉर्म में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर ठीक ठीक भरना होगा।
  • एक बार फॉर्म पूरी तरह से फील करने के बाद आप सब्मिट के बटन पर क्लिक कर दें।

इस तरह से आप घर बैठे ही अपने मोबाइल या लैपटॉप से उत्तर प्रदेश दिव्यांग पुनर्वास योजना का आवेदन कर सकते है।

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FAQ: UP Divyang Punarvas Yojana

Q1. यूपी विकलांग पुनर्वास योजन के तहत सरकार कितनी सहायता राशी देती है?

Ans: उत्तर प्रदेश विकलांग पुनर्वास योजना के तहत योगी सरकार 20 हजार रुपये तक की सहायता राशी दिव्यांग एवं विकलांगजनों को देती है.

Q2. उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन पुनर्वास योजान सहायता राशी को कितनी किश्तों में वापस करना होता है?

Ans: राज्य सरकार उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन पुनर्वास योजना के तहत दी गयी राशी की वसूली 500 रूपया प्रतिमाहिना के दर से करती है.

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